सम्भल/चन्दौसी (राकेश हर्ष वर्धन)। ़ नगर के ओरछी चैराहा स्थित ग्लोबल हैरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में काॅलेज आॅफ लाॅ एंड लीगल स्टडीज, तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की ओर से विश्व महिला दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को पाॅक्सो एक्ट की जानकारी दी गई। अस्टिेंट प्रोफेसर अरूनो राज सिंह ने बताया कि पाॅक्सो एक्ट अंग्रेजी शब्द है और इसे लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ वाले मामलों में कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि यदि उनके साथ इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो वे उसे सहन नहीं करे बल्कि अपनी शिकायत दर्ज करायें। जिससे कि आप लोगों को इन अपराधों से सुरक्षा मिल सके।
असिटेंट प्रोफेसर सौरभ बत्रा ने बताया कि 2012 में बनाये गए इस अधिनियम के तहत बच्चों के साथ होने वाले अलग अलग तरह के अपराधों पर अलग-अलग सजाएँ तय की गई हैं। इस अधिनियम के तहत आरोपी पर सजा के साथ साथ अर्थदंड लगाये जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में कई धाराएं हैं जिनके तहत अलग-अलग सजा का प्रावधान है। वहीं कार्यशाला में बच्चों को बताया गया कि पाॅस्को अधिनियम पूरे देश में सभी जगह लागू है। इस अधिनियम की सुनवाई विशेष अदालत में कैमरे के सामने पीड़ित बच्चे के माता पिता और जिन पर पीड़ित भरोसा करता है की उपस्थिति में की जाती है। यह पूरी सुनवाई बंद कमरे में की जाती है ताकि बच्चे की पहचान गुप्त रखी जा सके।
कार्यशाला में तीर्थांकर विश्वविद्यालय के लाॅ काॅलेज के बी०ए०एलएल०बी० के चैथे सेमेस्टर के 20 छात्रों के साथ साथ स्कूल के सभी छात्र सम्मिलित हुए। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर निष्काम नंदन, निवेदित रस्तोगी, अनुराधा शर्मा सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।