न बालिग़ से छेड़छाड़ के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार जुर्माना

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    चंदौसी सम्भल। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति
    के अभियान में दिनांक 3 मार्च शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश
    पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव जनपद सम्भल स्थान
    चंदौसी के न्यायालय से अभियुक्त सुहैल उर्फ बंटी पुत्र
    रफीउद्दीन निवासी मौहल्ला राज, छोटी मस्जिद थाना चंदोसी
    जिला सम्भल को विशेष सत्र परीक्षणसंख्या
    164/2020अपराध संख्या – 279/2020, अंतर्गत धारा
    354 क 354 घ 506 IPC एवं 9/10 पॉक्सो एक्ट, थाना
    कोतवाली चंदौसी, जिला सम्भल । में अभियुक्त सुहैल उर्फ
    बंटी निवासी राज मौहल्ला चंदोसी द्वारा पीड़ित जो कि
    नाबालिग थी को अभियुक्त द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर
    अभियोजन की तरफ से अधिवक्ता द्वारा ( नरेन्द्र कुमार यादव
    विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो, जनपद सम्भल) मुकदमें
    की पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा
    अभियुक्त को 7वर्ष का कठोर कारावास एवं 55 हजार रुपए
    का जुमार्ना से दंडित किया गया जुमार्ना अदा न करने पर 6
    माह का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।